थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे और पैरोकार कृष्ण गोपाल वर्मा का प्रयास रहा शानदार
अंबेडकर नगर | पॉक्सो अदालत ने अंबेडकर नगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के सात साल पुराने नाबालिक से छेड़छाड़ के मामले में दोनों आरोपियों को 4 साल की कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है |अदालत ने पीड़िता और आरोपी की उम्र अपराध के तरीके आरोपी के शर्मनाक आचरण पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया|कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीर प्रकृति और नाबालिक पीड़िता द्वारा झेले गए मानसिक आघात को देखते हुए आरोपियों को सजा सुनाई गई है |
यह है मामला
पैरोकार कृष्ण गोपाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पीड़िता के पड़ोसी गांव के निवासी हैं, आरोपी वादी की पुत्री को रास्ते में लगातार परेशान करते थे और छेड़छाड़ करते थे|जिससे तंग आकर नाबालिक के परिजनों ने वर्ष 2017 में थाना अहिरौली में शिकायत दर्ज कराई थी|वर्ष 2018 से यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था|जिसमें वर्ष 2019 में आरोप तय हो गए थे|आरोपी अभियुक्त गणों के नाम आसाद खा पुत्र आदिल और इमरान पुत्र खलील खा है, दोनों अभियुक्त प्रतापपुर चमुर्खा डढ़वा के निवासी हैं|
कब क्या-क्या हुआ
- वर्ष 2017 में अहिरौली थाने में शिकायत दर्ज हुई
- वर्ष 2018 में न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया
- वर्ष 2019 फरवरी माह में न्यायालय में आरोप तय हुआ
- दिसंबर 2024 में बचाव पक्ष की गवाही हुई
- जनवरी 2025 को अंतिम बहस हुई 13 जनवरी 2025 को निर्णय आया