नये आपराधिक कानूनों पर खेरागढ़ में जागरूकता कार्यशालाएं : कानून की समझ को बताया सुरक्षित समाज की नींव

Sumit Garg
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खेरागढ़। 01 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से “जागरूकता अभियान 2.0” के तहत 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक तीन दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त, आगरा के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त खेरागढ़ प्रीता सिंह द्वारा थाना खेरागढ़ क्षेत्र स्थित महावीर शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज एवं आईटीआई कॉलेज दूधधारी में थाना प्रभारी मदन सिंह के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

कार्यशालाओं में छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों को नये कानूनों के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। तीनों कानूनों के सामाजिक और कानूनी प्रभावों, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

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अभियान का उद्देश्य आमजन में कानून की समझ विकसित कर समाज में सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

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प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
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