मोबाइल लूट के दो आरोपियों की जमानत स्वीकृत, रिहाई का आदेश

MD Khan
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आगरा: मोबाइल लूट के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों अर्जुन कुशवाह और मनीष कुशवाह को जमानत मिल गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल बरामद किया था। मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद अपर जिला जज काशी नाथ ने दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।

घटना का विवरण

मामला 31 अक्टूबर 2024 की रात का है, जब वादी मुकदमा, जो रात 12 बजे के करीब खाना खा रहे थे, घटिया आजम खां की सड़क पर टहलते हुए पादरी टोला जाने वाले गेट के पास फोन पर बात कर रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी से मोबाइल लूट लिया और भागने के लिए पहले से मौजूद एक ऑटो में बैठकर फरार हो गया।

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पुलिस की कार्रवाई

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों अर्जुन कुशवाह और मनीष कुशवाह को 6 नवम्बर 2024 को आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह ने तर्क पेश किए कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत स्वीकृत की और उनकी रिहाई का आदेश दिया।

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कोर्ट का आदेश

अपर जिला जज काशी नाथ ने दोनों आरोपियों की जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर दिया गया है।

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