आगरा: अशलील हरकत और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित समीर पठान पुत्र यूसुफ पठान निवासी गढ़ी शक्कन, थाना शमशाबाद, जिला आगरा की जमानत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने स्वीकृत कर दी। अदालत ने आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिए हैं।
मामला
थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा की दो नाबालिग पुत्रियां 18 सितंबर 2024 की शाम को सामान खरीदने बाजार जा रही थीं। रास्ते में आरोपी समीर पठान ने उनका रास्ता रोक लिया और अशलील बातें कीं। इसके बाद, आरोपी ने दोनों नाबालिगों को अपने साथ चलने के लिए कहा और उनके साथ अशलील छेड़छाड़ भी की। पीड़िताओं ने जब घर पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी, तो वादी ने थाना शमशाबाद में मामला दर्ज कराया।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान, आरोपी के खिलाफ कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसके अलावा, आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत का निर्णय
विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस चिकित्सा प्रमाण (Medical evidence) नहीं पेश किया गया है और ना ही उसके खिलाफ पहले कोई गंभीर अपराध दर्ज है। इसके अलावा, आरोपी के खिलाफ मामला सिर्फ अशलील हरकत और छेड़छाड़ का है, जिसके आधार पर उसकी जमानत स्वीकृत की गई।
संबंधित कानून
पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offenses Act) के तहत बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की अशलील हरकत या शारीरिक छेड़छाड़ को अपराध माना जाता है। यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया है और इसके तहत दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में जमानत के दौरान पीड़िताओं की तरफ से कोई मेडिकल प्रमाण पेश नहीं किया गया, जिससे आरोपी को राहत मिली।
न्यायालय का निर्णय
अदालत ने इस मामले में आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि आगे कोई और साक्ष्य या मेडिकल रिपोर्ट पेश होती है, तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।