अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज

MD Khan
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आगरा : अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी अनिल उर्फ गौरव पुत्र मुनेश, निवासी ग्राम गड़वार, थाना जैतपुर, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने खारिज कर दिया है।

थाना जैतपुर में दर्ज मामले के अनुसार, वादिनी मुकदमा ने आरोपी अनिल उर्फ गौरव के खिलाफ अपनी 17 वर्षीय नातिन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।

वादिनी की नातिन की बरामदगी के बाद, पुलिस ने दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी उक्त मुकदमे में जोड़ दी थीं।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने एडीजीसी सुभाष गिरी के तर्कों के आधार पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिए।

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