Advertisement

Advertisements

15 वर्षीया से दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज, पॉक्सो एक्ट का सख्त फैसला

MD Khan
1 Min Read

15 वर्षीय युवती के अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित नवीन पुत्र भूरा, निवासी ग्राम बसई, थाना जगनेर, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने खारिज कर दिया है।

आगरा। थाना बसई जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने तहरीर दी, आरोप लगाया कि, 1 जनवरी 24 की रात्रि वह घर के बाहर वाले कमरे में और उसकी 15 वर्षीय पुत्री अंदर वाले कमरे में सो रही थी। उसकी पत्नी घर में नहीं थी। देर रात नींद खुलने पर वादी की पुत्री घर से गायब मिली। आसपास तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी नवीन उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

See also  Agra News: मंगूरा गांव की तंग गली में खड़ा पेड़ बना नासूर

अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट आरोपी की जमानत खारिज

वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया। अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेजा गया था। अदालत ने वादी के अधिवक्ता सोनवीर सिंह एवं संजीव किशोर के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिए।

Advertisements

See also  मौसम विभाग की चेतावनी आगरा 14 जनवरी 2024 मे आज रहेगा घना कोहरा विजिबिलिटी रहेगी 2 मीटर
See also  मौसम विभाग की चेतावनी आगरा 14 जनवरी 2024 मे आज रहेगा घना कोहरा विजिबिलिटी रहेगी 2 मीटर
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement