लूट, हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोपी की जमानत खारिज

MD Khan
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20 अगस्त 2023 को आरोपी और अन्य ने गाड़ी बुक की थी। फरीदाबाद से मुरैना जाना था। रास्ते में बदमाशों ने चालक की हत्या कर गाड़ी लूट ली थी। चंबल के बीहड़ में चालक का कंकाल बरामद हुआ था। कार चालक की गोली मारकर हत्या और कार लूटने के मामले में आरोपित विश्व प्रिय उर्फ गोलू पुत्र खूबी राम निवासी रैपुरा, थाना पिनाहट, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज ज्ञानेंद्र राव ने खारिज करने के आदेश दिए।

थाना पिनाहट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एसआई सोनू कुमार ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। मलहन टू ला पिनाहट निवासी डोरी लाल द्वारा 25 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति का चंबल के बीहड़ में कंकाल पड़े होने की सूचना देने पर वह मय अधीनस्थ मौके पर पहुंचे। अज्ञात व्यक्ति के कंकाल का पंचायत नामा करा, कंकाल को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रिपोर्ट में मृतक के सिर में गोली मारकर हत्या का उल्लेख किया गया।

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मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी और अन्य को हिरासत में लेकर जेल भेजा था।
पुलिस की विवेचना में ज्ञात हुआ कि, आरोपियों ने फरीदाबाद हरियाणा से मुरैना जाने के लिए गाड़ी बुक की थी। आरोपियों ने चालक की हत्या कर गाड़ी लूट ली थी। सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से चालक का शव चंबल के बीहड़ में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए थे। अदालत ने एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिए।

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