बरेली। बरेली के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नरेंद्र प्रकाश ने एक ऐसी मां को 20 साल कैद की सजा सुनाई है जिसने अपनी ही नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी के सामने परोस दिया था। अदालत ने मां के साथ ही उसके प्रेमी को भी 20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक न्यायालय पाक्सो-02 कुलदीप श्रोत्रिय ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी पत्नी फिरदौस किसी के साथ भाग गई थी। 09 दिसंबर 2019 को वादी की 14 वर्षीय नाबालिग छोटी बेटी शाम को बाजार गई थी, वहां उसकी मां फिरदौस मिली और उसे अपने साथ अपने कमरे पर ले गई। वहां फिरदौस का प्रेमी राजू पहले से मौजूद था।
राजू ने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिरदौस (पत्नी) को रूपये देकर चला गया। फिरदौस ने रात में बेटी को अपने पास ही रोक लिया। अगले दिन सुबह बेटी घर वापस आई और उसने मां की सारी करतूत अपने पिता को बताई।
अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाह पेश किये गये। पॉक्सो कोर्ट ने राजू निवासी जोगीनवादा और बेटी की मां फिरदौस (38 वर्ष) को दोष सिद्ध पाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।
