बरेली: पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेजों से बनी सरकारी टीचर, सालों बाद खुली पोल, मुकदमा दर्ज

Saurabh Sharma
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बरेली: पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेजों से बनी सरकारी टीचर, सालों बाद खुली पोल, मुकदमा दर्ज

बरेली: बरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक पाकिस्तानी महिला न केवल अवैध रूप से भारत में रह रही थी, बल्कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी भी हासिल कर ली थी. सालों बाद इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मामले का खुलासा और मुकदमा

शुमायरा खान नामक इस पाकिस्तानी महिला के खिलाफ बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बरेली के पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी ने शुमायला खान के खिलाफ धारा 419 (धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.

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फर्जी दस्तावेजों से नौकरी

शुमायरा खान पर आरोप है कि उसने कूटरचित (फर्जी) प्रमाण पत्रों के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी प्राप्त की थी. वर्तमान में वह सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थी.

फर्जी निवास प्रमाण पत्र

शुमायरा खान ने नियुक्ति के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था. अब उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर ने ही जांच रिपोर्ट दी है कि यह प्रमाण पत्र कूटरचित और त्रुटिपूर्ण है और शुमायरा खान वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक है. शुमायला ने तथ्यों को छिपाते हुए कूटरचित निवास प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की थी.

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शिक्षा विभाग की कार्रवाई

खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी भानु शंकर ने बताया कि शुमायला खान पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल करने का आरोप है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली ने शुमायला को प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक नियुक्ति दी थी.

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि शुमायला का निवास प्रमाण पत्र तथ्यों को छुपाकर बनाया गया था. उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शुमायला खान ने गलत जानकारी देकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाया. इस आधार पर उनका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है.

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शिक्षा विभाग ने कई बार संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा. कई बार की जांच में पुष्टि हुई कि प्रमाण पत्र कूटरचित हैं. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 अक्टूबर 2024 को शुमायला खान को निलंबित कर दिया था. इसके बाद उन्हें नियुक्ति तिथि से पद से भी हटा दिया गया था. अब उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है.

संभावित कानूनी कार्रवाई

मुकदमा दर्ज होने के बाद, समझा जा रहा है कि शुमायला खान को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा.

 

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