आगरा: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की राजामंडी शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक के परिजनों को क्लेम की राशि का भुगतान नहीं करने पर मृतक की बेटी ने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया है। मृतक की पुत्री द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किए जाने पर आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने मुकदमा पंजीकृत कर सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।
मामले के अनुसार, वादी मुकदमा निशा कुमारी, पुत्री स्वर्गीय प्रमोद कुमार, निवासी पंचकुइयां, थाना शाहगंज, जिला आगरा के पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार का पंजाब नेशनल बैंक की राजा मंडी शाखा में खाता था। उनके पिता ने अपने जीवनकाल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी खरीदी थी और बैंक को प्रीमियम का भुगतान भी किया था। वादी निशा कुमारी उक्त पॉलिसी में नामित थीं।
बीमित अवधि के दौरान, वादी के पिता प्रमोद कुमार का 3 मई 2023 को निधन हो गया। इसके बाद वादी निशा कुमारी ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर बैंक में क्लेम प्रस्तुत किया। हालांकि, बैंक द्वारा क्लेम की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर वादी ने अपने अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शैवाल और विश्व रत्न प्रताप सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इस पर सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख निर्धारित की है। अब देखना यह है कि उपभोक्ता आयोग इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और मृतक की बेटी को न्याय मिल पाता है या नहीं।