दहेज उत्पीड़न में पति समेत छह के खिलाफ अभियोग दर्ज

Dharmender Singh Malik
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जगन प्रसाद

आगरा (फतेहपुर सीकरी)। विवाहिता द्वारा ससुराली जनों द्वारा अतिरिक्त दहेज में कार की मांग को लेकर उत्पीड़न किए जाने के मामले में पति समेत छह ससुराली जनों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मारपीट व अन्य संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

बता दें थाना क्षेत्र के ग्राम कराही के महावीर सिंह की पुत्री लक्ष्मी का विवाह भरतपुर के थाना लखनपुर के ग्राम नगला मई निवासी मोरध्वज के पुत्र तेजवीर के साथ 6 वर्ष पूर्व हुआ था पिता द्वारा विवाह में पंद्रह लाख रुपए का दान दहेज भी दिया गया था। मगर ससुराली जनों द्वारा अतिरिक्त दहेज में कार की मांग किए जाने लगी और विवाहिता के साथ मारपीट की जाने लगी।

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इस संबंध में कई बार पंचायतें भी की गयी, मगर ससुराली जनों द्वारा उत्पीड़न जारी रखा। यही नहीं लक्ष्मी को जान से मारने की कोशिश भी की गई और आत्महत्या के लिए उकसाया गया । पीड़िता लक्ष्मी द्वारा पति तेजवीर ,ससुर मोरध्वज, सास गीता देवी, ननद लक्ष्मी देवी, नंदोई गिरधर व धर्मराज के खिलाफ मारपीट उत्पीड़न एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम तीन /चार के तहत अभियोग दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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