न्यायालय ने दोषियों पर 50 – 50 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया
नरेंद्र वशिष्ठ
फिरोजाबाद। न्यायालय ने 29 वर्ष पूर्व एका क्षेत्र में डकैती के दौरान 4 लोगों की हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका के मदीपुर निवासी नवल सिंह के घर में श्याम पाल सिंह पुत्र बलवीर तथा विजय पाल सिंह पुत्र पुत्तू लाल अपने साथियों के साथ घुस गए। घर में घुसकर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से नवल सिंह उसका बेटा अखिलेश रामभेजी पत्नी नारायण सिंह तथा बाला श्री की मौके पर ही मौत हो गई। राम भेजी गर्भवती थी।
हमलावरों ने घर में जमकर लूटपाट की। नकदी आभूषण लूट लिए। गोली की आवाज सुन मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। हमलावर वहां से फायरिंग करते हुए भाग गए। गोली लगने से नारायण सिंह अरविंद शिलेन्द्री सहित पांच लोग घायल हो गए। निहाल सिंह ने श्याम पाल तथा विजयपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय में चला।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर ललित बघेल कुमार ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। कई दलीलें पेश की गई।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने श्याम पाल सिंह व विजयपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 50-50 अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर ने बताया मामले में 6 आरोपी थे। जिसमें तीन की मौत हो चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मुकदमे के दौरान 14 लोगों ने गवाही दी थी। जमीन को लेकर हमलावर रंजिश मानते थे।