मैनपुरी ,तहसीलदार घिरोर कमलेश कुमार से तीन आवेदनों में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन किए थे। लेकिन सूचना न मिलने पर उच्च अधिकारियों को प्रथम अपील करने के वाद भी किसी प्रकार का जवाब न मिलने पर राज्य सूचना आयोग लखनऊ में द्वितीय अपील करते हुए शिकायत की है।
कस्बा के गुड़ी निवासी ओम प्रकाश ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अलग अलग तीन आवेदनों में बिन्दु वार सूचना मांगने के लिए तहसीलदार घिरोर कमलेश कुमार से दिनांक 8 अप्रैल को आवेदन किए थे। जिसमें प्रथम आवेदन में मांगी तीन विंदू में सूचना जो ग्राम पंचायत गोधना में गाटा सख्या 76 में माता के नाम कितनी भूमि है। उस पर ग्रामीणों का कब्जा किन 2 लोगो का नाम अवगत कराए । या सुरक्षित पड़ी हुई है। और कब्जा मुक्त है तो किसके द्वारा कराई गई है। उन सभी के नाम पद उपलब्ध कराए। बिंदु दो में गाटा सख्या 67 में तालाब की भूमि कितनी है। इस समय कितनी खाली पड़ी हुई है। और खाली नहीं है तो किस किस ग्रामीण ने कब्जा कर लिया है। उन सभी के नाम अवगत कराए । बिंदु तीन में ग्राम पंचायत गोधना या नगर पंचायत घिरोर में ग्राम समाज की भूमि,मरघट, चारागाह, खलियान, खाद्य गड्ढे,तालाब आदि की किस नम्बर में कितनी भूमि है। और कौन सी भूमि सुरक्षित है। और किस किस नंबर पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर लिया है। उन सभी के नाम पता के ,साथ ही अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर अबतक क्या कार्यवाही और किस पर की सभी की पर प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराए। साथ ही दूसरे आवेदन में दो बिंदु में मांगी गई सूचनाएं। जो वही ग्राम पंचायत गोधना की गुड़ी स्थित खाता सख्या 25 में मरघट की भूमि कितनी है। और उस जगह में (क्या बनाया गया) किस किस का निर्माण हुआ है।
किस आधार पर कार्य कराने संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए। कम्यूनिटी हॉल, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, सभागार का निर्माण हुआ है। तो किस आधार पर कब कराया गया है। और किस अधिकारी के आदेशानुसार,संबंधित कार्य की जानकारी प्रमाणित प्रतियों में कराए। साथ ही उक्त निर्माण कार्य पर किस किस अधिकारी ने निरक्षण कर कार्य कराने की अनुमति दी।
बिंदु दो में गाटा सख्या 291,298 ग्राम पंचायत गोधना को माप करने के लिए दिए गए शिकायती पत्र दिनांक पर किस अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है। उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचनाएं न मिलने से 13 मई को अपर जिला अधिकारी मैनपुरी से प्रथम अपील की फिर भी कोई सुनवाई न होने पर 13 जून 2025 को राज्य सूचना आयुक्त से द्वितीय अपील करते हुए शिकायत की है।