आगरा: आगरा दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) परिसर में मुकदमे की पैरवी के लिए आई एक फैशन डिजाइनर महिला के साथ उसके पति और अन्य ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है। एसीजेएम-5 पंकज कुमार की अदालत ने महिला के प्रार्थना पत्र को परिवाद (Criminal Complaint) के रूप में दर्ज करते हुए, पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए 26 नवंबर की तारीख नियत की है।
दीवानी परिसर में हुई मारपीट की घटना
मामला फैशन डिजाइनर श्रीमती कोमल देवनानी (पुत्री मुरली धर देवनानी, निवासी पाश्र्वनाथ पंचवटी फेस 2, ताजगंज) से जुड़ा है। कोमल ने अपने पति पुनीत नथरानी, ससुर राजकुमार नथरानी, सास श्रीमती सपना नथरानी और चचिया ससुर अशोक कुमार नथरानी (निवासीगण चार बाग, शाहगंज) के विरुद्ध अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
आरोप के अनुसार, यह घटना 31 जुलाई 2025 को दोपहर लगभग 1:20 बजे हुई। पीड़िता कोमल अपने मुकदमे के संबंध में अधिवक्ता एमडी खान और ओमवीर सिंह चाहर के चेंबर पर उनसे बात करने आई थीं।
पीड़िता का आरोप है मुकदमे की रंजिश को लेकर विपक्षियों ने उन्हें गाली गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। चचिया ससुर अशोक कुमार नथरानी ने कथित तौर पर महिला के जननांग पर लात मारकर उसे गिरा दिया। मारपीट के दौरान, पीड़िता का पर्स भी गायब हो गया, जिसमें 800 रुपये नकद रखे थे।
कोमल के अधिवक्ता और अन्य लोगों के आने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।
विदेश में नौकरानी बनाकर रखा, एयरपोर्ट पर छोड़ा!
परिवाद में यह भी बताया गया है कि पीड़िता कोमल मूलरूप से भोपाल की हैं और उनकी शादी आगरा में हुई थी। शादी के बाद ससुरलीजन उन्हें अपने साथ यूएसए (USA) ले गए थे। वहां उन्हें नौकरानी बनाकर रखा गया और खाने को झूठा व बासी खाना दिया जाता था। करीब 5 माह बाद, पति और ससुरालीजन भारत आए और महिला को एयरपोर्ट के बाहर छोड़कर भाग गए थे।
वर्तमान में, कोमल अदालत के आदेश पर पंचवटी स्थित पति के फ्लैट में रह रही हैं। उनका आरोप है कि चचिया ससुर अशोक नथनानी और उनके परिजन पति के कहने पर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, ताकि वह फ्लैट खाली करके आगरा से चली जाएं।
पेशे से इंटरनेशनल मॉडल और फैशन डिजाइनर कोमल ने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर मजबूर होकर न्याय के लिए अदालत का रुख किया। एसीजेएम-5 पंकज कुमार ने उनके प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए, इस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है।
