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18 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं चला सकेंगे स्कूटी-कार
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बच्चों को स्कूटी-कार देने पर वाहन स्वामी पर 3 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना
उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। यदि कोई वाहन स्वामी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूटी-कार देता है तो उसे 3 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्कूटी-कार चलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में उन्हें स्कूटी-कार चलाने से रोकना जरूरी है।
आदेश के अनुसार, यदि कोई वाहन स्वामी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूटी-कार देता पाया जाता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने पर वाहन स्वामी को न्यायालय में पेश होना होगा। न्यायालय द्वारा उसे 3 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया जा सकता है।
इस आदेश से सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
