एटा: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों के मूलधन पर 25 प्रतिशत तक और ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पुराने बकायों को चुकाने, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना और राजस्व वसूली को बढ़ावा देना है।
लाखों उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। खासतौर पर दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
एस डी ओ रौशन कुमार ने बताया कि बकाया बिलों के साथ-साथ विलंब शुल्क (सरचार्ज) पर भी माफी का प्रावधान है। उपभोक्ता 2000 रुपए की पंजीकरण राशि देकर योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org या नजदीकी जनसुविधा केंद्र का सहारा लिया जा सकता है।
यह पहली बार है जब मूल बकाया राशि पर सीधी 25% छूट दी जा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द पंजीकरण कराना चाहिए, क्योंकि सीमित समय के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी।
विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे फर्जी एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज से सावधान रहें। केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कार्यालय, UPPCL की वेबसाइट पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर1912 पर संपर्क करें।
यह योजना योगी सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का एक और उदाहरण है, जो आम आदमी की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को मिल रही बड़ी राहत: 25% छूट से 100% तक की छूट
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