पंद्रह लाख रुपये का चेक डिस्ऑनर होने के आरोपी जहीर से अंतरिम राहत के रूप में अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी सूबा सिंह ने तीन लाख रुपये दिलवाने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा भगवान देवी ने आरोपी जहीर के खिलाफ पंद्रह लाख रुपये के चेक डिस्ऑनर होने पर अपने अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के माध्यम से किया गया था।
परिवाद के निस्तारण में देरी होने का हवाला देते हुए वादी मुकदमा ने अदालत से अंतरिम राहत दिलाने के आदेश पारित करने का आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने वादी को आरोपी से अंतरिम राहत के रूप में तीन लाख रुपये दिलवाने के आदेश दिए।