सायबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख की ठगी, सीजेएम ने 2.75 लाख रुपये की राशि अवमुक्त कर दी राहत

MD Khan
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आगरा: सायबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि, पुलिस और बैंक की तत्परता से मामले में 2 लाख 75 हजार रुपये की राशि होल्ड कराई गई थी, जिसे अब सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने व्यवसायी के हक में अवमुक्त कर दिया, जिससे व्यवसायी को राहत मिली है।

मामले का विवरण

घटना 4 अक्टूबर 2024 की है, जब व्यवसायी शिवराम सिंघल, निवासी कृष्णा कॉलोनी, थाना सिकन्दरा, आगरा ने अपने केनरा बैंक के बाईपुर शाखा में खाता खोला था। उसी दिन उनके बैंक खाते से सायबर ठगों ने दो बार में कुल चार लाख रुपये की निकासी कर ली।

इस बारे में बैंक ने व्यवसायी को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत थाना सिकन्दरा और बैंक को सूचना दी। जब तक पुलिस और बैंक ने हस्तक्षेप किया, तब तक ठगों ने 1 लाख 75 हजार रुपये की राशि निकाल ली थी। हालांकि, पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बची हुई 2 लाख 25 हजार रुपये की राशि को होल्ड करवा लिया।

सीजेएम का आदेश

व्यवसायी शिवराम सिंघल ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने होल्ड की गई राशि को अपनी ओर से अवमुक्त करने की मांग की थी। अदालत ने प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने इस मामले में 2 लाख 75 हजार रुपये की राशि को व्यवसायी के हक में अवमुक्त कर दिया, जिससे व्यवसायी को बड़ी राहत मिली है।

पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ जांच की जा रही है, और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साइबर ठगों के नेटवर्क को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

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