डी.ए.पी. उर्वरक कालाबाजारी: जिलाधिकारी ने दुकानों का किया निरीक्षण

Rajesh kumar
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आगरा: जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने जनपद में डी.ए.पी. उर्वरक की कालाबाजारी की समस्या को रोकने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास खण्ड खन्दौली और अच्छनेरा की सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण की विशेषताएँ

निरीक्षण के दौरान, श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स, खन्दौली और अन्य स्थानीय समितियों में स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर का ई-पॉस मशीन में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया गया। जिलाधिकारी ने पाया कि बिक्री रजिस्टर में केवल आधार कार्ड नंबर अंकित है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह को निर्देश दिया कि सभी विक्रेताओं को आधार कार्ड नंबर के साथ-साथ मोबाइल नंबर और खतौनी की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए पत्र निर्गत करें।

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किसानों की मांग के अनुसार आपूर्ति

जिलाधिकारी ने सहकारी समिति के सचिवों को निर्देश दिया कि किसानों की उर्वरक मांग और भुगतान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। ग्राम हाजीपुर में अतिरिक्त एक मीट्रिक टन की मांग की गई है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आपूर्ति सुनिश्चित करें।

अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई

अच्छनेरा के निरीक्षण के दौरान, सहकारी समिति अभैदोंपुरा के सचिव ने बताया कि उनके पास दो समितियों का कार्यभार है, जिसके कारण उर्वरक का वितरण एक दिन की देरी से होगा। जिलाधिकारी ने ए.आर. कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि ऐसे सचिवों की ड्यूटी अभैदोंपुरा में लगाई जाए ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके।

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जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जनपद के सभी उर्वरक थोक विक्रेता और समितियों के प्रतिष्ठानों पर भौतिक सत्यापन किया जाए। यदि कहीं भी उर्वरक की अनियमितता, कालाबाजारी या ओवर रेटिंग पाई जाती है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।

विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश

समस्त उर्वरक विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे कृषकों से आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर और खतौनी प्राप्त करने के बाद ही उर्वरक का वितरण करें। बिक्री रजिस्टर में सभी सूचनाओं को सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।

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इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी विनोद सिंह, संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी और किसान उपस्थित थे।

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