प्यार की सजा: बेटी गई जान से, पिता जेल की सलाखों के पीछे; जानिए क्या है मामला

Faizan Pathan
Faizan Pathan - Journalist
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बरेली में प्यार के चक्कर में 19 वर्षीय युवती की हत्या और उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा। जानें कैसे पारिवारिक दबाव और सम्मान के लिए पिता ने अपनी बेटी की जान ली।”

बरेली: एक दर्दनाक घटना ने एक बेटी की जान ले ली और उसके पिता को जीवनभर की सजा का सामना करना पड़ा। यह मामला डेढ़ साल पुराना है, जिसमें दो पीढ़ियों की सोच का द्वंद्व सामने आया। पिता और पुत्री की सोच के बीच टकराव ने एक जघन्य अपराध को जन्म दिया, जिसका अंजाम बेटी को जान गंवाने के रूप में भुगतना पड़ा।

कोर्ट का फैसला: सभी दोषियों को आजीवन कारावास

बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज अशोक कुमार यादव ने मृतका के दो बहनोईयों समेत अन्य तीन व्यक्तियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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घटना का विवरण

यह मामला थाना शाही के गांव दाडा का है। 19 वर्षीय युवती अपने गांव के युवक से प्रेम करती थी, जिसे उसके पिता तोताराम ने नहीं माना। जब घर वालों को प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई, तो उन्होंने उसकी शादी 22 अप्रैल 2023 को एक अन्य युवक, देवेन्द्र से कर दी। युवती इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और वह अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी।

शादी के दौरान, युवती को धमकाने के लिए बहनोई ने तमंचा दिखाया और उसे देवेंद्र से शादी करने के लिए मजबूर किया। शादी के बाद भी युवती ने ससुराल में बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसके परिवार ने जबरन शादी कराई, लेकिन युवती ने वहां भी झगड़ा किया।

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अपराध की रात

23 अप्रैल को पिता तोताराम और अन्य रिश्तेदार युवती के ससुराल पहुंचे और रात भर वहां रुके। अगले दिन सुबह, तोताराम ने टॉयलेट क्लीनर खरीदा और युवती को झाड़ियों में ले जाकर गला दबा दिया। यह सोचते हुए कि वह मर गई है, उसने युवती के मुंह में तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गए।

यह एक “आनर किलिंग” का मामला था। हालांकि, युवती जीवित थी। किसी ने उसे झाड़ियों में पड़ा देखा और पुलिस को सूचित किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई

बरेली के एसपी सिटी ने बताया कि 25 अप्रैल 2023 को इस मामले में धारा 326ए/302/149 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसमें 17 गवाहों का बयान शामिल किया गया। अंततः, अदालत ने सभी दोषियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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इस घटना ने न केवल एक परिवार को बर्बाद किया, बल्कि समाज में “आनर किलिंग” के मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक सोच और प्रेम के बीच का संघर्ष जानलेवा हो सकता है।

 

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फैजान पठान, संवाददाता दैनिक अग्र भारत समाचार, पिछले पाँच वर्षों से भी अधिक राजनीति और सामाजिक सरोकारों पर गहन रिपोर्टिंग कर रहा हु। मेरी लेखनी समाज की सच्चाइयों को सामने लाने और जनसमस्याओं को आवाज़ देने के लिए जानी जाती है। निष्पक्ष, निर्भीक और जनहित पत्रकारिता के करता आया हु और करता रहूंगा। ( कलम से सच बोलना मेरी पहचान है। )
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