आगरा: पुलिस दल पर जानलेवा हमले के आरोपी आशु ठाकुर की जमानत स्वीकृत कर दी गई है। न्यायालय ने आरोपी की रिहाई के आदेश दिए, हालांकि इस हमले के दौरान आरोपी को गोली लगी थी, जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की थी।
मामला थाना एत्माद्दोला क्षेत्र का है, जहां पुलिस दल गश्त पर था। वादी मुकदमा, निरीक्षक अर्जुन सिंह, अपने अधीनस्थों के साथ गश्त कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि ट्रांस यमुना कालोनी फेस 1 में पहले हुई चोरी के आरोपियों के पास चोरी का माल ठिकाने लगाने का प्रयास हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस दल ने घेराबंदी की, परंतु बदमाशों ने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी।
निरीक्षक धनंजय कुमार और एसआई मोहित मलिक ने जबाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में अपनी सरकारी पिस्टल से फायर किया, जिससे आरोपी आशु ठाकुर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चोरी के आभूषण और नगदी बरामद की।
हालांकि, अदालत ने इस मामले में आरोपी की जमानत स्वीकृत करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा पुलिस पर किए गए फायर से कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ था और घटना के स्वतंत्र गवाह भी नहीं थे। इन कारणों से अदालत ने आरोपित की रिहाई के आदेश दिए।