स्कूल की मनमानी पर चला डीएम का चाबुक! दिव्यांग छात्र को नहीं दिया दाखिला, अब DM कोर्ट में होगी पेशी

Dharmender Singh Malik
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स्कूल की मनमानी पर चला डीएम का चाबुक! दिव्यांग छात्र को नहीं दिया दाखिला, अब DM कोर्ट में होगी पेशी

आगरा: दिव्यांग बच्चे को स्कूल में दाखिला न देने के मामले में आगरा के जिलाधिकारी (डीएम) ने सेंट थॉमस स्कूल, सुनारी के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को अपनी कोर्ट में तलब किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने 70% विकलांग बच्चे और उसके माता-पिता के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना देने की घोषणा की।

 

4 महीने से नहीं मिल रहा था दाखिला

 

दीपक सिंह सरीन ने बताया कि अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद पिछले चार महीनों से इस दिव्यांग बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016-17 के अनुसार, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को अपनी पसंद के नजदीकी स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद सेंट थॉमस स्कूल लगातार फीस जमा करने का दबाव बना रहा था, जो शिक्षा अधिकार नियमावली का खुला उल्लंघन है।

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डीएम ने लिया संज्ञान, धरना स्थगित

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया और स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे अपनी कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया।

डीएम की इस कार्रवाई के बाद, दीपक सिंह सरीन ने 20 अगस्त को होने वाले धरने को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि संस्था के पदाधिकारी 21 अगस्त को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। यदि सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन नहीं पहुँचता है या बच्चे को न्याय नहीं मिलता है, तो तुरंत बाद धरना फिर से शुरू किया जाएगा।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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