एटा। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव कठिंगरा में 14 साल पहले दर्ज हुए जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुधा ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा।
मामला 27 मार्च 2011 का है, जब कठिंगरा निवासी शिवस्वरूप ने जैथरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी के लिए फोटोग्राफर को बुलाने के दौरान उनके भतीजे संजू उर्फ देवेंद्र पर रघुवीर सिंह, पतू उर्फ देवेंद्र और अनिल ने हमला कर दिया। आरोप था कि इन लोगों ने लाठी, फरसे और तमंचों से संजू की पिटाई की और उसे घेर की ओर खींच ले गए। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से तमंचों से फायरिंग भी की, जिससे संजू गंभीर रूप से घायल हो गया। कई दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो सका।
मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। अदालत में सुनवाई के दौरान कुछ गवाह अपने बयानों से मुकर गए, जबकि कुछ की गवाही में विरोधाभास पाया गया। सबूतों के अभाव और गवाहों की गवाही में कमजोरी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश सुधा ने रघुवीर सिंह, पतू उर्फ देवेंद्र और अनिल को दोषमुक्त करार दिया।
इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
