आगरा: एक दुखद घटना में, 8 फरवरी 2019 को पूर्व सैन्य कर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी को 18 लाख 68 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निर्धारित किया गया है, और कंपनी को यह राशि 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
दुर्घटना का विवरण
मामला 8 फरवरी 2019 का है, जब मृतक, जो एक पूर्व सैन्य कर्मी थे, अपनी मोपेड पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनके साथ रिश्तेदार बनय सिंह भी एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार थे। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे फतेहपुर सीकरी-भरतपुर मार्ग पर ग्राम रसूलपुर के पास हुई। ट्रक चालक महेश ने तेजी और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उनकी मोपेड को रौंद दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ने ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।
मृतक की पत्नी ने कोर्ट में दायर की याचिका
मृतक की पत्नी, श्रीमती फूलों देवी ने अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल और जेपी शर्मा के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि दुर्घटना में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने मामले की गहन जांच और सुनवाई के बाद आदेश दिया कि मृतक की पत्नी को 18 लाख 68 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए, साथ ही सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्रदान किया जाएगा।
कोर्ट का आदेश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मुआवजे का आदेश देते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राशि का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि यह राशि मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए निर्धारित की गई है, ताकि वे अपनी जीवन की कठिनाइयों से निपट सकें।