सुल्तान आब्दी
झांसी उत्तर प्रदेश- बीकानेर वाला के यहां कार्यवाही के दौरान रंगीन रसगुल्ले, पनीर और मिल्क केक के नमूने किए संग्रहित,जांच हेतु भेजा राजकीय लैब
एफडीए टीम ने ओम डेयरी शिवाजी नगर सीपरी बाजार से पनीर, खोया एवं दूध के नमूने किये संग्रहित, भेजा राजकीय लैब
कृष्णा दूध डेयरी शिवाजी नगर से भी पनीर,खोया एंव सफेद रसगुल्ले के नमूने किये संग्रहित, भेजा जांच के लिए राजकीय लैब
इसके अतिरिक्त लगभग 20 किलो बर्फी, 30 किलो खोया, 18 किलो पनीर,40 किलो रंगीन छेना एवं 15 किलो रंगीन लड्डू अस्वस्थकर स्थिति में होने के कारण मौके पर किये नष्ट
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा त्यौहारों के दृष्टिगत हो रही छापामार कार्रवाई
क्षेत्र में फूड सेफ्टी मोबाइल वैन द्वारा खाद्य कारोबारियों को डोम-24 के माध्यम से उबलते हुए तेल की शुद्धता की जांच की
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत मिठाई की दुकानें, होटल एंड रेस्टोंरेंट सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहें हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही हैं। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है।
सहायक खाद्य आयुक्त/ अभिहित अधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं जांच करते हुए बीकानेर वाला इलाहाबाद बैंक चौराहा झांसी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया किचन में एवं मिठाई मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में साफ सफाई ठीक ना होने के कारण तत्काल एक नोटिस जारी किया गया एवं रंगीन रसगुल्ले, पनीर और एवं मिल्क केक के नमूने संग्रहित किए गए साथ ही ओम डेयरी शिवाजी नगर से दूध, खोया, पनीर के नमूने एवं कृष्ण दूध डेयरी शिवाजी नगर झांसी से खोया, पनीर, सफेद रसगुल्ले के नमूने संग्रहित करते हुए जांच हेतु राजकीय लैब भेजे गए है साथ ही लगभग 20 किलो बर्फी, 30 किलो खोया ,18 किलो पनीर ,40 किलो रंगीन छेना रसगुल्ला एवं 15 किलो रंगीन लड्डू अस्वस्थकर स्थिति में न होने के कारण मौके पर ही नष्ट कराये गये एवं डोम 24 से खाद्य सामग्री फ्राई करने हेतु खोलते हुए खाद्य तेल के प्रति भी जागरूक अभियान चलाया गया और तीन सुधार नोटिस जारी किए गए।
पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब वैन के माध्यम से नगर के विभिन्न क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करते हुए खाद्य दुकानदारों को डोम-24 के माध्यम से खाद्य पदार्थों को फ्राई करने हेतु उबलते हुए खाद्य तेलों की जांच की गई, तेल की शुद्धता के संबंध में जागरूक किया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, श्री ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।