अग्र भारत संवाददाता
आगरा। शहर में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। आगरा में पहली बार रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 24 घंटे के भीतर टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों समेत सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस धारा में दोष सिद्ध होने पर छह माह तक की जेल और एक हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
19 फरवरी को कालिंदी विहार स्थित 100 फुटा रोड पर गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार जितेंद्र की मौत हो गई थी। सड़क पर गड्ढे होने के कारण बाइक फिसल गई और रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।इसी क्रम में सोमवार रात और मंगलवार को शहरभर में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान चालान काटने के बजाय सीधे प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस आयुक्त ने कहा कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने से अक्सर गंभीर हादसे होते हैं। इन्हें रोकने के लिए प्रभावी और कठोर कदम उठाना आवश्यक है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
क्या है बीएनएस की धारा 281
एसीपी ट्रैफिक रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि बीएनएस की धारा 281 के तहत यदि कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड, तेज गति या लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की जान को खतरे में डालता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसमें छह महीने तक की सजा और एक हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पांच हजार से दस हजार रुपये तक का चालान भी किया जाता है।
पांच थाना क्षेत्रों में दर्ज हुईं प्राथमिकी
थाना कमला नगर: एसआई अमित कुमार ने एफ-66, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि वह अग्रवाल कट के पास रॉन्ग साइड स्कूटी चला रहे थे।
थाना जगदीशपुरा: बोदला चौराहे पर चेकिंग के दौरान टैगोर नगर, दयालबाग निवासी सुधीर यादव को तेज गति से रॉन्ग साइड वाहन चलाते पकड़ा गया।
थाना न्यू आगरा: नगला हवेली निवासी निखिल चौधरी और सादाबाद निवासी पुष्पेंद्र के खिलाफ भगवान टॉकीज सर्विस रोड पर रॉन्ग साइड बाइक चलाने पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई।
थाना हरीपर्वत: ट्रांसपोर्ट नगर में बैरिकेडिंग के बीच रॉन्ग साइड से आ रहे लोड टेंपो चालक सत्य प्रकाश (लव कुश विहार, सिकंदरा) पर कार्रवाई की गई।
थाना ट्रांस यमुना: कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर टेंपो चालक आकाश (प्रकाश पुरम, टेढ़ी बगिया) तथा बाइक सवार मनोज कुमार (प्रकाश नगर) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई महज शुरुआत है। रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी निरंतर अभियान चलाया जाएगा, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
गलत दिशा से वाहन चलाने पर पहली बार सात पर प्राथमिकी बढ़ते हादसों के बाद टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई
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