26 जनवरी से जनपद की पेट्रोल पंपों से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल पंप संचालक रखेंगे सीसीटीवी कैमरे से नजर

Rajesh kumar
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26 जनवरी से जनपद की पेट्रोल पंपों से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल पंप संचालक रखेंगे सीसीटीवी कैमरे से नजर

आगरा: जिलाधिकारी अरविन्द मल्लपा बंगारी ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ (No Helmet, No Fuel) रणनीति लागू की गई है। इस रणनीति के तहत, आगामी 26 जनवरी से जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम

जिलाधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु और गंभीर चोटों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

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‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ रणनीति की घोषणा

इस नीति के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ रणनीति को लागू किया जाएगा, जो न केवल हेलमेट पहनने को अनिवार्य बनाएगी, बल्कि नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति अनुशासन और जागरूकता भी बढ़ाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कदम सड़कों पर दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या को कम करने में सहायक होगा।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य

जिलाधिकारी ने आगे बताया कि मोटर वाहन अधिनियम और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अनुसार, सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित हेलमेट का उपयोग न करना केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है।

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पेट्रोल पंप संचालकों को दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी महोदय ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 7 दिनों में पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, जिनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं मिलेगा, यदि चालक और सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना है। इसके साथ ही, पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे को हमेशा सक्रिय रखने की बात भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सके।

‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का प्रचार-प्रसार

पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस रणनीति का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से किया जाए। इसके लिए पंपों पर ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, ताकि हर व्यक्ति इस नियम को जान सके और सड़कों पर सुरक्षा के नियमों का पालन कर सके।

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