खुशखबरी ! यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिल रही है 20 लाख तक की सब्सिडी; जानिए शर्तें

Dharmender Singh Malik
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यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिल रही है 20 लाख तक की सब्सिडी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है! परिवहन विभाग ने सब्सिडी के लिए नया पोर्टल शुरू कर दिया है, जहां से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए वाहन मालिकों को इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सब्सिडी की राशि दोपहिया वाहनों के लिए 5000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, ई-बस और ई-गुड्स कैरियर पर भी सब्सिडी का प्रावधान है।

सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें:

ऑनलाइन आवेदन:

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सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रमाणपत्र:

आवेदन करते समय आपको अपनी फोटो, आधार कार्ड, और बैंक खाता विवरण की जरूरत होगी।

एक वाहन पर सब्सिडी:

सब्सिडी केवल एक वाहन पर दी जाएगी। एग्रीग्रेटर्स या फ्लीट ऑपरेटरों को अधिकतम दस दोपहिया या चार पहिया वाहनों की खरीद पर और अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर सब्सिडी मिल सकती है।

ईवी खरीदते ही आवेदन करें:

सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने बताया कि वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर दें। आवेदन डीलर के माध्यम से किया जाएगा।

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ई-रिक्शा को नहीं मिलेगी सब्सिडी:

ई-रिक्शा इस सब्सिडी के दायरे में नहीं आता। ई-रिक्शा की बिक्री इतनी अधिक हो चुकी है कि यह बिना किसी प्रोत्साहन के भी बाजार में उपलब्ध है।

सब्सिडी की राशि:

  • दोपहिया वाहन: 5000 रुपये
  • चार पहिया वाहन: 1 लाख रुपये
  • ई-बस (गैर सरकारी): 20 लाख रुपये
  • ई-गुड्स कैरियर: 1 लाख रुपये

जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं!

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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