जीएम जलकल हाईकोर्ट में तलब: 11 मार्च को होगी सुनवाई

MD Khan
2 Min Read

Agra News, आगरा: वार्ड नंबर 8, खतेना की पार्षद श्रीमती निधि सिंह ने अपनी क्षेत्रीय पेयजल समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने जलकल विभाग द्वारा दो साल से पेयजल आपूर्ति में सुधार न किए जाने और नापजोख के बावजूद कार्य शुरू न किए जाने का मुद्दा उठाया था।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जीएम जलकल विभाग को 11 मार्च को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है।

मामला इस प्रकार है कि वार्ड नंबर 8 खतेना में निवासियों को पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद निधि सिंह ने जलकल विभाग को कई बार पत्र भेजकर समस्या का समाधान करने की मांग की, लेकिन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विभाग ने दो साल पहले नापजोख की प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है।

See also  झांसी: एमपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि 23 स्थानों पर लीकेज ठीक किया गया और दो स्थानों पर नई पेयजल लाइन डाली गई, लेकिन विभाग इस पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इसके बाद पार्षद निधि सिंह की अधिवक्ता शिवांगी सिंह के तर्क पर, हाईकोर्ट ने जीएम जलकल विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।

11 मार्च, 2025 को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएम जलकल विभाग को हाईकोर्ट में पेश होना होगा।

 

See also  उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के लिए आंदोलन तेज करेगा संघर्ष समिति आगरा
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement