56 दिन बाद मिली रिहाई, दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी
मेरठ पुलिस की तरफ से मुकदमों की कमजोर पैरवी के चलते 56 दिन बाद ही पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बड़ा बेटा इमरान कुरैशी बलरामपुर जेल से रिहा हो गया। एक दिन पहले छोटा बेटा फिरोज सिद्धार्थनगर जेल से रिहाई पा चुका है। रिहाई के बाद इमरान और फिरोज अभी तक घर नहीं लौटे। माना जा रहा है कि दिल्ली स्थित फ्लैट में रहकर ही पूरे मामले को देखेंगे। याकूब की रिहाई के बाद ही पूरा परिवार मेरठ लौटेगा। हालांकि इमरान की रिहाई के समय बलरामपुर में परिवार और रिश्तेदार के काफी लोग मौजूद रहे।
31 मार्च को खरखौदा के अलीपुर स्थित अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लि. में मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की जा रही थी। फैक्ट्री से करीब पांच करोड़ रुपये कीमत का मीट बरामद किया था। 53 नमूने पास होने पर उक्त मीट रिलीज कर दिया गया। पुलिस याकूब कुरैशी, बेटे इमरान और फिरोज तथा पत्नी शमजिदा समेत 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हो चुका है। इमरान को इस मामले में कोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल चुकी थी।
उसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पूर्व मंत्री याकूब के परिवार समेत सात लोगों को नामजद किया था। अभी तक इस मुकदमे में पुलिस आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई। पुलिस की इसी लापरवाही के चलते इमरान और फिरोज को गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत मिल गई।
चर्चा तो यह भी है कि पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में जमा करने में जान-बूझकर देरी की है, ताकि आरोपित को जमानत मिल जाए। हुआ भी यही है, शुक्रवार को फिरोज जेल से रिहा हो गया। शनिवार की शाम तीन बजे बलरामपुर जेल से इमरान को भी रिहा कर दिया गया। इमरान को कार में बैठाकर दिल्ली लाया गया है।
याकूब के बड़े बेटे इमरान कुरैशी पर धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी में इमरान को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना में इमरान सात जनवरी को जेल गया था। इमरान की गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में जमानत मिल चुकी है। उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया है।
याकूब कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज है। उससे पहले देहलीगेट में कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले बयान के आरोप में याकूब को जमानत मिल चुकी है। धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। याकूब को 17 जनवरी को मेरठ जेल से सोनभद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।