दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में ससुरालीजन बरी

MD Khan
2 Min Read

आगरा। दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित पति भोजराज सास श्रीमती चंपा देवी, जेठ केशव एवं जिठानी श्रीमती सावित्री निवासी गण ग्राम ऊंचा थाना शमशाबाद जिला आगरा को सबूत के अभाव मेँ अपर जिला जज 16 अपूर्व सिंह नें बरी करने के आदेश दिये।

थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादनी ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि, उसकी पुत्री श्रीमती डॉली की शादी 21 अप्रेल 2008 को आरोपी भोजराज पुत्र मूल चन्द बघेल निवासी गांव ऊंचा थाना शमशाबाद, जिला आगरा कें साथ हुई थी।

वादनी के अनुसार पुत्री के ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सन्तुष्ट ना होने के कारण उसकी पुत्री को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती थी। मांग पूरी नहीँ होने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 12 जुलाई 2014 को मारपीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने के उधेश्य से वादनी को सूचना दिये बिना उसकी पुत्री का दाह संस्कार भी कर दिया।

See also  पारिजात संस्था ने मनाया विश्व पृथ्वी दिवस

अभियोजन की तरफ से उक्त मामलें में 6 गवाह अदालत में पेश किये। अदालत नें एफआईआर अतिशय विलम्ब से दर्ज कराने मृतका की लाश बरामद नहीं होने के कारण उसका पोस्टमार्टम नहीँ होने एवं गवाहों के बयानों में विरोधाभास पर अपर जिला जज 16 अपूर्व सिंह नें आरोपी ससुरालीजनों को सबूत के अभाव में बरी करने के आदेश दिये। आरोपियों की तरफ से मुकदमें की पैरवी अधिवक्ता राजवीर सिंह, रवि कुमार सिंह एवं शुभायु गुप्ता द्वारा की गई।

See also  Agra News: नकली नोटों की छपाई का गोरखधंधा, पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, तीसरा फरार
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement