आगरा, उत्तर प्रदेश: दो लाख पचास हजार रुपये की ठगी के आरोपी टप्पेबाज शंकर पुत्र हीरालाल को जमानत मिल गई है। आरोपी शंकर के खिलाफ थाना हरीपर्वत में धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने वादी को खुदाई में पुराने सिक्के और जेवर मिलने का झांसा देकर ठगी की थी।
मामला इस प्रकार है कि 6 नवंबर 2024 को वादी मुकदमा सुरेंद्र कुमार को आरोपी शंकर ने बताया कि वह बिहार का मजदूर है और उसे खुदाई में पुराने सिक्के और जेवर मिले हैं। आरोपी ने वादी को लालच दिया और एक चांदी का सिक्का व मोबाइल नंबर देकर वादा किया कि यदि वह सिक्के और जेवर खरीदना चाहे, तो वह खरीद सकता है। वादी को चांदी का सिक्का दिखाने के बाद, उसने आरोपी से संपर्क किया। 13 नवंबर 2024 को आरोपी ने वादी को सोने का हार दिखाया और उससे दो लाख पचास हजार रुपये ठग लिए।
जब वादी ने हार को सुनार के पास ले जाकर चेक कराया, तो पाया कि वह हार नकली था। इसके बाद वादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने 25 नवंबर 2024 को आरोपी को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से दो लाख पांच हजार रुपये, चार मोबाइल फोन, और नकली सोने-चांदी के जेवर और सिक्के बरामद किए। आरोपी को जेल भेजा गया था।
अदालत में आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई की गई। आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक ने एफआईआर में देरी, स्वतंत्र गवाह के अभाव और अन्य कानूनी आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए आरोपी शंकर को एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया।