UP में 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए बनेगा घर, सरकार ने किए बड़े निर्माण संबंधी बदलाव!

Dharmender Singh Malik
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UP में 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए बनेगा घर, सरकार ने किए बड़े निर्माण संबंधी बदलाव!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि आपका प्लॉट 1000 वर्गफीट (लगभग 92.9 वर्ग मीटर) तक का है, तो अब आपको मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की समय सीमा भी तय कर दी है। अब विभागों को NOC जारी करने की जिम्मेदारी 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी नहीं मिलती है, तो NOC स्वतः ही मान्य मानी जाएगी।

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सरकार का यह कदम छोटे प्लॉट मालिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, जिन्हें पहले मकान बनाने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त होने से लोगों को निर्माण कार्य शुरू करने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी।

यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह नया नियम जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को अपने छोटे प्लॉट पर घर बनाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सरकार का यह फैसला भवन निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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