अनुसूचित जाति के युवक की बारात पर हमले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एडीएम के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की, सपा के जिला अध्यक्ष समेत 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज
मेरठ: सोमवार को मेरठ में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया जब सरधना थाना क्षेत्र के कालिंदी गांव में अनुसूचित जाति के युवक की बारात पर हमले के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान एडीएम सिटी के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया। इस घटना के बाद प्रशासन ने समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी, शेरा जाट, रविंद्र प्रेमी सहित तकरीबन 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
प्रदर्शन के दौरान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए थे। वे इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आरोप था कि अनुसूचित जाति के युवक की बारात पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया था। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई और एडीएम सिटी के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता की गई, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया।
मुकदमा और आरोप
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरोगा प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ लोक सेवक को चोट पहुंचाने, उन्हें गलत तरीके से रोकने, सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य में बाधा डालने, दंगा भड़काने, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और जानबूझकर अपमान करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस घटना के बाद, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप्स के आधार पर पहचाना जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
सीओ अभिषेक तिवारी का बयान
सीओ अभिषेक तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, “सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप्स के जरिए हम आरोपियों को आसानी से पहचान सकते हैं। हम इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे।”
प्रदर्शन और उसके बाद का तनाव
इस घटना के बाद, कलेक्ट्रेट पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। प्रदर्शनकारी एडीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया था। इसके बावजूद, स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ा।