आगरा – धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत कें मामलें में आरोपित इंडसइंड बैंक कें एमडी सहित अन्य को मुकदमें कें विचारण हेतु एसीजेएम 1 पंकज कुमार नें अदालत में तलब करनें के आदेश दियें।
मामलें कें अनुसार चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फ़ायनेश कंपनी ,पदम् प्लाजा ,सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी कें मैनजर भरत सोलंकी नें अपनें अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा कें माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि मेसर्स अमर पेपर एजेंसी कें प्रोप्राइटर राम नाथ अग्रवाल ,श्रीमती शालनी ,श्रीमती शकुंतला निवासी गण कमला नगर ,जिला आगरा नें उनकें कार्यालय में आ तीन करोड़ रुपये का बैलेंस ट्रांसफर लोन हेतु आवेदन कर अवगत कराया गया कि , वह जिस संपत्ति पर लोन लेना चाहतें हैं उस संपत्ति पर पूर्व से इंडसइंड बैंक से लोन चल रहा हैं वह बैंक कें लोन को चोलामंडलम में ट्रांसफर कराना चाहतें हैं , संपत्ति कें मूल कागजात बैंक में रखें हैं बैंक का हिसाब हो जानें पर बैंक संपत्ति कें कागजात चोला मंडलम को दे देगी, बैंक से जानकारी पर वादी की कंपनी नें बैंक को 1,65,25,521 रुपयें का चैक दें बैंक का लोन समाप्त कर दिया परन्तु बैंक नें उन्हें संपत्ति कें कागजात नही दियें ,वादी कें मुकदमें पर संज्ञान लें अदालत नें राम नाथ अग्रवाल , श्रीमती शालनी ,श्रीमती शकुंतला ,बैंक शाखा प्रबंधक अभिषेक वर्मा, प्रबंध निदेशक सुमंत कतपालिया, एवं सी,आर, ओ रामास्वामी मयीप्पन को मुकदमें कें विचारण हेतु अदालत में तलब करनें कें आदेश दियें।