हत्या के आरोप से किशोर अपचारी बरी, 11 वर्षीय बालक की हत्या का था मामला

MD Khan
By MD Khan
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आगरा। किशोर न्याय बोर्ड ने ग्यारह वर्षीय बालक की हत्या के आरोप में किशोर अपचारी को बरी कर दिया है। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड की जज गरिमा सक्सेना और सदस्य नरेंद्र कुमार पचौरी ने आरोपी किशोर को बिना पर्याप्त साक्ष्य के बरी करने का आदेश दिया।

यह मामला थाना चित्र हाट में दर्ज हुआ था, जहां वादी मुकदमा फूल सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 1 फरवरी 2016 की रात को वह अपनी पत्नी के साथ खेत में पानी देने गए थे। जब वे घर लौटे तो देखा कि उनका 11 वर्षीय पुत्र चारपाई पर मृत पड़ा हुआ था। साथ ही उनकी पुत्रवधू सपना भी घर से गायब मिली।

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वादी के मुताबिक, उनके बेटे की हत्या सिर में मोंगरी मारकर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने अपनी भाभी और किशोर अपचारी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में वादी मुकदमा समेत कुल 9 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। हालांकि, किशोर अपचारी के वकील अशोक कुमार कुशवाह ने यह तर्क दिया कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था और घटना का कोई ठोस सबूत भी नहीं था।

अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए किशोर अपचारी को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने यह माना कि मामले में पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, जिसके आधार पर किशोर अपचारी को दोषी ठहराया जा सके।

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