कंगना रनौत केस: कोर्ट ने न्यू आगरा पुलिस को दी जांच, आठ फरवरी को होगी अगली सुनवाई

MD Khan
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आगरा: भाजपा सांसद और सिने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट -7 अनुज कुमार सिंह ने न्यू आगरा पुलिस को जांच सौंपी है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 8 फरवरी तय करते हुए न्यू आगरा पुलिस से कंगना रनौत के खिलाफ दी गई गवाही, सबूतों और बयानों की जांच करने का आदेश दिया है। थाना पुलिस को यह रिपोर्ट 29 जनवरी तक अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।

कंगना के खिलाफ दायर हुआ मामला

यह मामला भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमा शंकर शर्मा एडवोकेट द्वारा दायर किया गया है। आरोप है कि कंगना ने अपने विवादास्पद बयानों के माध्यम से आंदोलनकारी किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत शहीदों का अपमान किया है। इस वाद में कंगना के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है।

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नोटिस जारी, लेकिन कंगना कोर्ट में नहीं आईं

इस मामले की शुरुआत 11 सितंबर 2024 को हुई थी, जब वादी रमाशंकर शर्मा ने कंगना के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने कंगना को तीन बार नोटिस भेजकर मामले में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। नोटिस 12 अक्तूबर, 7 दिसंबर और 13 दिसंबर को कंगना के मनाली और दिल्ली स्थित पते पर भेजे गए थे, लेकिन कंगना न तो खुद कोर्ट में पेश हुईं और न ही किसी वकील को भेजा।

कोर्ट का आदेश

इसके बाद, 18 दिसंबर को वादी रमाशंकर शर्मा के बयान लेने के बाद कोर्ट ने 9 जनवरी को आदेश सुनाने के लिए तिथि तय की थी। हालांकि, कंगना रनौत 9 जनवरी को भी कोर्ट में पेश नहीं हुईं। इस पर अदालत ने न्यू आगरा थाने की पुलिस को आदेश दिया कि वे इस मामले में सभी तथ्यों की जांच कर 29 जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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अगली सुनवाई

कोर्ट ने 8 फरवरी को अगली सुनवाई तय की है, जिसमें पुलिस द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। इसके बाद ही अदालत कोई निर्णायक आदेश सुनाएगी।

कंगना रनौत के खिलाफ दायर इस मामले में कोर्ट ने कड़ी कार्यवाही की तैयारी की है। कंगना का कोर्ट में न आना और नोटिस का पालन न करना मामले को और जटिल बना सकता है। अब न्यू आगरा पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जिसे अदालत द्वारा ध्यान से परखा जाएगा। आगामी सुनवाई 8 फरवरी को होगी, जहां पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे का आदेश सुनाएगी।

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