आगरा। सिकंदराराऊ क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के मुताबिक, 18 मार्च 2019 को वादनी मुकदमा की 9 वर्षीय पुत्री घर से मुल्तानी मिट्टी लेने के लिए गई थी। देर तक वापस नहीं आने पर वादनी और अन्य परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस ने सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पुत्री के साथ सेक्टर दस करकुंज के पास गलत कृत्य किया गया है। पुलिस ने बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
वादनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी सोनू उर्फ दुष्यंत को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने वादनी मुकदमा, पीड़िता, चिकित्सक सहित 11 गवाह अदालत में पेश किए। मुकदमे के विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने जघन्य कृत्य के आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ जघन्य कृत्य किया है। इस कृत्य से बालिका के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा देना जरूरी है।