महिला की हत्या और लूट के आरोपी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये का अर्थ दंड

MD Khan
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आगरा: 15 दिसम्बर 2019 को 55 वर्षीय महिला श्रीमती फूलमाला की हत्या और लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र, रवि कांत ने आरोपी सुनील पुत्र रामस्वरूप निवासी विजयपुरा, सिविल लाइन, इटावा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले में पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और घटना का पर्दाफाश किया।

घटना की जानकारी

15 दिसम्बर 2019 को वादी मुकदमा शिव चरन ने थाना जैतपुर में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मां श्रीमती फूलमाला को आरोपी सुनील ने 15 दिसम्बर को नरहोली स्थित नारायण साकार हरि के सत्संग में ले जाने के बाद शाम को घर वापस लाया। उसी दिन शाम को खाना खाने के बाद वह घर में रुक गया।

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अगली सुबह, जब वादी ने अपनी मां को उठाने की कोशिश की, तो वह चारपाई पर मृत पाई गईं। उनकी गर्दन और दोनों हाथ चारपाई से बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। महिला की हत्या के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। आरोप है कि उसने महिला की पाजेब, सोने की चेन और मोबाइल लूटकर फरार हो गया था।

जांच और गिरफ्तारी

पुलिस ने जांच शुरू की और मृतका के मोबाइल के IMEI नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की। मृतका के रिश्तेदार छिद्दा के माध्यम से पुलिस को आरोपी का नाम और पता मिला, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी।

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कोर्ट का निर्णय

विशेष न्यायाधीश रवि कांत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार किया और आरोपी सुनील को हत्या और लूट का दोषी ठहराया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

गवाही

मामले में वादी मुकदमा शिव चरन, निरीक्षक वीरेंद्र पाल सिंह, निरीक्षक अरुण कुमार बालियान, डॉ. राजेश चन्द माथुर, पुलिस कर्मी महेश बाबू और श्रीमती प्रीति ने अदालत में गवाही दी।

 

 

 

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