लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी की।
उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि आरक्षित सीटों के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। 7 दिन के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं। त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 17 नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की अंतरिम सूची जारी करते हुए सरकार ने मसौदे पर 7 दिनों के भीतर 6 अप्रैल तक शाम छह बजे तक आपत्ति मांगी है ।
अनंतिम अधिसूचना के अनुसार आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति(एससी), शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की 8 महापौर सीटें अनारक्षित होंगी।
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य में 762 नगर निकाय है जिनमें कुछ में कानूनी अड्चने हैं, इसलिए उनको अलग रखते हुए हमने यह व्यवस्था की हे कि इस प्रकार 17 नगर निगम की 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों की आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए पिछड़ेपन के मानदंड की पहचान करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए समर्पित पिछडा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण में कई बदलावों का सुझाव दिया था।