नगर आयुक्त का अवैध पार्किंग पर बड़ा एक्शन: 36 पार्किंग निरस्त, गुंडागर्दी पर शिकंजा

पार्किंग स्थल बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे थे

Sumit Garg
2 Min Read

आगरा: शहर में पार्किंग के नाम पर चल रही गुंडागर्दी पर अब नगर निगम ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। हाल ही में पार्किंग कर्मचारियों द्वारा एक अधिवक्ता के साथ की गई मारपीट की घटना के बाद, नगर आयुक्त ने इस मामले पर तत्काल एक्शन लिया है।

नगर निगम ने अवैध रूप से संचालित हो रहीं 36 पार्किंग को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई शहर में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने और आम जनता को पार्किंग माफिया से राहत दिलाने के उद्देश्य से की गई है।

 

मामले की पृष्ठभूमि:

 

मिली जानकारी के अनुसार, कल (3 जुलाई 2025) शहर के एक पार्किंग स्थल पर पार्किंग कर्मचारियों और एक अधिवक्ता के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इस घटना ने शहर की पार्किंग व्यवस्था में व्याप्त अराजकता और अवैध गतिविधियों को उजागर किया। नागरिक लंबे समय से पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली और गुंडागर्दी की शिकायतें कर रहे थे।

See also  रांची में प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का योगेंद्र उपाध्याय ने किया प्रतिनिधित्व

नगर आयुक्त का सख्त रुख:

इस घटना का संज्ञान लेते हुए, नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के बाद यह पाया गया कि कई पार्किंग स्थल बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे थे और वहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसी के परिणामस्वरूप, 36 अवैध पार्किंग स्थलों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

 

आगे की कार्रवाई:

 

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध पार्किंग के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को सुरक्षित एवं उचित दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही, पार्किंग संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमों का पालन करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

See also  UP: डिप्रेशन से जूझ रही महिला ने बिल्डिंग से कूदकर की आत्महत्या, वायरल हुआ वीडियो

इस कार्रवाई से उम्मीद है कि शहर में पार्किंग को लेकर चल रही मनमानी और गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

See also  पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर आरोपी तलब
Share This Article
Follow:
प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement