आगरा: शहर में कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। जो होटल और रेस्टोरेंट कचरा निस्तारण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में, नगर निगम ने 166 होटलों को नोटिस जारी किया है, जो हर दिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई है।
क्या है पूरा मामला?
नगर निगम के रडार पर वे बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं, जो भारी मात्रा में कचरा पैदा करते हैं लेकिन उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं करते। इनमें विशेष रूप से 3 स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी के होटल शामिल हैं, जिन पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। इन होटलों को अपने कचरे का प्रबंधन खुद करना होता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे थे।
आमतौर पर ये होटल और रेस्टोरेंट अपने कचरे को सीधे निगम की कचरा गाड़ियों में डाल देते हैं या खुले में फेंक देते हैं, जिससे शहर में गंदगी फैलती है। निगम ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है।
नियमों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ये होटल जल्द से जल्द नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यूजर चार्ज: अगर होटल नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनसे यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
जुर्माना: इसके अलावा, निगम हर हफ्ते 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाएगा, जब तक कि वे नियमों का पालन करना शुरू नहीं कर देते।
नगर निगम की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।