आगरा: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर, जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में दिनांक 9 दिसंबर को दीवानी न्यायालय परिसर एवं जनपद आगरा की समस्त तहसील परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सचिन दो दिव्यानंद द्विवेदी अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के बैंक ऋण संबंधी, बिजली बिल संबंधी, चेक बाउंस से संबंधित, ई चालान एवं समस्त प्रकार के सामनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने हेतु आज जनपद आगरा के समस्त बैंक प्रबंधकों तथा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आगरा के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयत्न करें। तथा अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें तथा नोटिस/सम्मन को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे वादकारियों को सूचना समय से प्रेषित की जा सके।
अगर आपके पास कोई वाद लंबित है, तो आप इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेकर अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वाद के संबंधित दस्तावेज लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा में जाकर आवेदन करना होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए वादों में वादकारियों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। यह एक ऐसा अवसर है, जब आप अपने लंबित मामलों का निस्तारण कम खर्च में और कम समय में करा सकते हैं।