अब बीट सिपाही को बीट पुलिस अधिकारी बोला जायेगा

अब बीट सिपाही को बीट पुलिस अधिकारी बोला जायेगा

Dharmender Singh Malik
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अब बीट सिपाही को बीट पुलिस अधिकारी बोला जायेगा। इसकी इतनी जिम्मेदारी भी हैं।

बीट पुलिस अधिकारी के कर्तव्य

बीट पुलिस अधिकारी (BPO) को अब “बीट पुलिस अधिकारी” कहा जाएगा। बीपीओ के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • बीट का भ्रमण

बीपीओ को सप्ताह में कम से कम दो बार अपनी बीट का भ्रमण करना होगा। भ्रमण के दौरान, उन्हें महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, बुजुर्गों और गरीबों के साथ शालीनता से पेश आना होगा।

  • सत्यापन

बीपीओ को निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा:

* पासपोर्ट
* किरायेदार
* शस्त्र लाइसेंस
* पीवीआर/एमवीआर
* जीवीआर/सीवीआर
  • जांच

बीपीओ को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच करनी होगी।

  • तामील

बीपीओ को नोटिस और सम्मन की तामील करनी होगी।

  • निरोधात्मक कार्यवाही

बीपीओ को विवाद होने या विवाद की संभावना होने पर 107/116/151 की कार्यवाही करनी होगी।

  • अपराधों की रोकथाम

बीपीओ को निम्नलिखित अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यवाही करनी होगी:

* गौकशी
* सट्टा
* जुआ
* वैश्यावृत्ति
* अवैध शराब निष्कर्षण व अन्य मादक पदार्थों का परिवहन एवं बिक्री
* अवैध दवाओं के विक्रय
* अवैध शस्त्र
* अवैध शस्त्र बनाये जाने के स्थल
* अवैध पेड़ कटान
* अवैध खनन/परिवहन
* बच्चों की तस्करी
  • कैश आदान-प्रदान केन्द्रों की सुरक्षा

बीपीओ को सभी कैश आदान-प्रदान केन्द्रों (बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प, कैश वैन, माइक्रो फाइनेंस, जनसुविधा केन्द्र, गैस एजेंसी, ज्वेलरी शॉप आदि) की सुरक्षा के लिए कार्यवाही करनी होगी।

  • विवादों का निस्तारण

बीपीओ को सभी प्रकार के विवादों (भूमि विवाद, आपसी पुरानी रंजिश, चुनावी रंजिश, साम्प्रदायिक विवाद आदि) का निस्तारण करने के लिए कार्यवाही करनी होगी।

  • अपराधियों की निगरानी

बीपीओ को निम्नलिखित अपराधियों की निगरानी करनी होगी:

* हिस्ट्रीशीटर
* सक्रिय अपराधी
* जेल से छूटे जमानत पर रिहा हुये अपराधी
* अन्य अपराधिक तत्व
  • घटित अपराधों की जांच

बीपीओ को घटित अपराधों की जांच करनी होगी।

  • जनसंपर्क

बीपीओ को सभी सम्प्रदायों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अच्छे सम्पर्क बनाये रखते हुये साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना होगा।

  • सूचनाओं का आदान-प्रदान

बीपीओ को सम्भ्रान्त नागरिकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारा, जन प्रतिनिधि, पुलिस पेंशनर्स, ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, लेखपाल, पुलिस मित्र व अन्य ऐसे नागरिकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा।

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इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बीपीओ को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

  • पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत निहित सभी अधिकार।
  • **सभी आवश्यक अभिलेखों का अवलोकन करने का अधिकार।
  • **सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
  • **पुलिस बल का प्रयोग करने का अधिकार।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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