बल्केश्वर पार्क में धार्मिक आयोजन पर आपत्ति, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया

Jagannath Prasad
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आगरा: शहर के बल्केश्वर पार्क में आगामी 22 अगस्त, 2025 को होने जा रहे एक बड़े धार्मिक आयोजन पर भारतीय हिंदू सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस आयोजन को उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी आगरा और पुलिस आयुक्त आगरा को एक पत्र भी लिखा है।

क्या है पूरा मामला?

मनोज अग्रवाल ने अपने पत्र में जनहित याचिका संख्या 2547/2005 (आनन्द मोहन बनाम भारत सरकार) का हवाला दिया है। इस याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 22 नवंबर, 2006 को एक आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार सार्वजनिक पार्कों में किसी भी तरह के निजी, धार्मिक या अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध है। अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतिबंध की सूचना देने वाले बोर्ड बल्केश्वर पार्क समेत शहर के कई पार्कों में लगे हुए हैं।

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क्यों हो रहा है विरोध?

अग्रवाल का कहना है कि कुछ लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए पार्कों में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इन आयोजनों से पार्क की हरियाली नष्ट होती है और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है।
उन्हें जानकारी मिली है कि बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त, 2025 को एक विशाल श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें पूज्य संत चिन्मयानंद बापू प्रवचन देंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक पार्षद मुरारीलाल गोयल हैं।

पार्क के सौन्दर्यीकरण पर खर्च हुए लाखों रुपये

मनोज अग्रवाल ने यह भी बताया कि बल्केश्वर पार्क का सौंदर्यीकरण अमृत योजना के तहत वर्ष 2015-16 में किया गया था, जिस पर 53.52 लाख रुपये की राशि खर्च हुई थी। इस पार्क का रखरखाव आगरा नगर निगम द्वारा किया जाता है। उन्होंने पहले भी इसी तरह के एक कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की थी, जिसके लिए नगर निगम ने अनुमति नहीं दी थी।

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मनोज अग्रवाल ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए और इस आयोजन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, ताकि पार्क के सौन्दर्यीकरण को बचाया जा सके और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो सके।

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