कांस्टेबल के शिकायत पर बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 4 समर्थकों को 2 साल 9 महीने की सजा, ये है मामला

Dharmender Singh Malik
2 Min Read

फतेहपुर। फतेहपुर जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत 4 समर्थकों को 2 साल 9 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव पोलिंग बूथ की है, जहाँ 30 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान विक्रम सिंह ने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी, इस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल की शिकायत पर विक्रम सिंह, समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी, शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।

See also  Up agra: किरावली में बहुउद्देश्यीय हॉल के निर्माण में आवास विकास परिषद के इशारे पर लग रही घटिया निर्माण सामग्री, जानें पूरा मामला

इस मामले में सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी कामेश्वर प्रसाद लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी।

कांस्टेबल के शिकायत पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत 4 लोगों पर धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 131, 134 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

मुकदमे की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 में 2 साल की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

See also  सिंचाई विभाग की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की जिम्मेदारी लेगा कौन ?
Share This Article
Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
Leave a comment