Agra : धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में सीजेएम नें प्रशांत शर्मा उर्फ दीपक पुत्र बिजेंद्र कुमार शर्मा निवासी गुरु कृपा अपार्टमेंट, इंद्रा पुरम, सदर कें विरुद्ध थानाध्यक्ष कमला नगर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना कें आदेश दियें।
मामलें कें अनुसार वादनी मुकदमा उपमा दुबे पत्नी स्व, राजेश दुबे निवासनी राधा नगर बल्केश्वर ,थाना कमला नगर नें अपनें अधिवक्ता दुर्गेश तिवारी कें माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी प्रशांत शर्मा उर्फ दीपक पूर्व में वादनी कें पड़ोस में रहता था, उसनें स्वयं को एक फाइनेंशियल कंपनी कें लोन डिपार्टमेंट में कार्य रत बताया था।
आरोपी द्वारा वादनी का 25 हजार रुपये का लोन स्वीकृत कराया जिसकी 1200 रुपये प्रतिमाह की क़िस्त वादनी को अदा करती थी , पूरा लोन चुकानें पर आरोपी द्वारा उसे एनओसी दी गयी। कुछ समय बाद बैंक द्वारा वादनी को नोटिस दें लोन चुकानें कें निर्देश दियें आरोपी नें वादनी को फर्जी एनओसी दे उसकें साथ धोखाधड़ी की थी ।
