दुर्घटना में मृत कार चालक कें परिजनों को 9 लाख 37 हजार दिलानें कें आदेश

दुर्घटना में मृत कार चालक कें परिजनों को 9 लाख 37 हजार दिलानें कें आदेश

MD Khan
1 Min Read

आगरा – दुर्घटना में म्रत कार चालक कें परिजनों को मोटर दुर्घटना अधिकरण आगरा कें पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय नें नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से 9 लाख 37 हजार रुपये दिलानें कें आदेश दियें।
मामलें कें अनुसार याची नेमीचंद निवासी भीम नगर ,जिला आगरा नें अपनें वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघल कें माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि, उनका पुत्र नीरज कुमार 31 अक्टूबर 2017 को कार से खेरागढ़ से आगरा आ रहा था, रात्रि 10 ,30 बजें करीब राम डेरी कें पास ट्रक चालक मुकेश नें तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला कार में टक्कर मार दी जिससें याची कें पुत्र नीरज कुमार की म्रत्यु हो गईं ट्रक चालक टक्कर मार ट्रक छोड़ फरार हो गया ।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय नें याची कें अधिवक्ता कें तर्क पर याची एवं उसकें छोटे पुत्र गणेश कुमार को नेशनल इंश्योरेंस से 9 लाख 37 हजार रुपये दिलानें कें आदेश दियें।

See also  पुलिस ने पकड़ा फर्जी इंस्पेक्टर, वर्दी पहनकर लोगों को डराता था!
See also  पुलिस ने पकड़ा फर्जी इंस्पेक्टर, वर्दी पहनकर लोगों को डराता था!
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement