खेरागढ़ थाना प्रभारी, दो एसआई सहित सात पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश; नाबालिग अपहरण-दुराचार मामला

Sumit Garg
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आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने खेरागढ़ थाना प्रभारी और दो उप निरीक्षकों (एसआई) सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश पुलिस आयुक्त आगरा को दिए हैं। यह आदेश एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में दिया गया है।

मामले के अनुसार, वादी मुकदमा की 16 और 13 वर्षीय नाबालिग पुत्रियां 3 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन देर तक वापस नहीं आईं। वादी ने उनकी संभावित स्थानों पर तलाश की, परंतु उनका पता नहीं चला।

5 फरवरी 2025 को खेरागढ़-कागारौल चौराहे पर वादी को उसकी छोटी पुत्री घबराई हुई हालत में मिली। उसने बताया कि बाजार जाते समय बड़ी मस्जिद कब्रिस्तान के पास सलीम निवासी खेरागढ़ के पुत्र अरबाज, अलीम और दो अज्ञात लड़कों ने जबरन उन्हें ऑटो में बैठा लिया और उसकी बहन को अपनी ससुराल नुनिहाई ले गए।

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छोटी पुत्री ने आरोप लगाया कि अरबाज ने उसकी बड़ी बहन के साथ रात में दुराचार किया और पिछली रात उसके साथ भी दुराचार का प्रयास किया, जिसके बाद वह किसी तरह वहां से भागकर बिजली घर चौराहे आ गई और फिर खेरागढ़ पहुंची। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन अभी भी उन लोगों के कब्जे में है।

वादी का आरोप है कि जब वह अपनी छोटी पुत्री को लेकर खेरागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराने गई तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वादी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभियुक्त गण के साथ मिलकर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर इस गंभीर घटना को दबाने का प्रयास किया।

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और वादी के अधिवक्ता रमेश चंद्रा के तर्क के आधार पर माना कि लोक सेवक होने के बावजूद उन्होंने नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध हुए अपराध की सूचना मिलने पर भी अपने विधि द्वारा अधिरोपित दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन नहीं किया और पद का दुरुपयोग करते हुए दूषित मंशा से कार्य किया।

अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यहीन आचरण से न केवल वादी को न्याय से वंचित किया, बल्कि न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया। अदालत ने इस मामले में अरबाज अली, अलीम, उनके पिता सलीम निवासी खेरागढ़, दो अज्ञात युवकों, तत्कालीन थाना प्रभारी खेरागढ़ इंद्रजीत सिंह, एसआई इब्राहिम खान और एसआई हरेंद्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश पुलिस आयुक्त आगरा को दिए हैं।

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प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
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