आगरा: एक महत्वपूर्ण फैसले में, एसीजेएम 2 (ACJM 2) बटेश्वर कुमार ने सायबर ठगों के खाते से होल्ड/फ्रीज कराई गई ₹24,000 की धनराशि को वादी (शिकायतकर्ता) के हक में अवमुक्त (रिलीज़) करने का आदेश दिया है।
यूपीआईडी के माध्यम से हुई थी ठगी
मामला वादी सचिन कुमार से जुड़ा है। सचिन कुमार ने अपने अधिवक्ता सतीश चंद के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि 3 अगस्त 2025 को, कैनरा बैंक की मनखेड़ा शाखा में स्थित उनके खाते से सायबर ठगों ने यूपीआईडी (UPI ID) का इस्तेमाल करते हुए पैसे निकाल लिए थे।
ठगों ने यह राशि निकालकर दो अलग-अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर कर दी थी। वादी ने तुरंत सायबर थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब तक आरोपी राशि निकाल चुके थे।
पुलिस ने कराई थी राशि होल्ड
शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, ठगों के खातों में ट्रांसफर हुई ₹24,000 की राशि को होल्ड/फ्रीज करा दिया था।
अदालत में वादी के अधिवक्ता सतीश चंद के तर्कों पर विचार करने के बाद, एसीजेएम 2 बटेश्वर कुमार ने यह सुनिश्चित किया कि यह धनराशि वादी सचिन कुमार को वापस मिलनी चाहिए। कोर्ट ने वादी के हक में उक्त फ्रीज कराई गई राशि को रिलीज़ करने का आदेश दिया है।
